मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
राजस्थान सरकार ने राज्य के मूल निवासी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिन मनी, CGTMSE Fee का पुनर्भरण कराये जाने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' शुरू की है। राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के 1 लाख युवाओं को सूक्ष्म उद्यमों (Micro Enterprises) की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आसान वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है।
योजना की शुरूआत : राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा 11 जनवरी, 2026 को इस योजना की अधिसूचना एवं विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई तथा 12 जनवरी, 2026 (राष्ट्रीय युवा दिवस) के अवसर पर मुख्यमंंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया।
योजना की अवधि : योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी।
1. पात्रता और शर्तें
- आयु और निवासी: आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- संस्थागत आवेदक: न केवल व्यक्तिगत युवा, बल्कि पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनियां, स्वयं सहायता समूह (SHG), सोसाइटी और HUF भी इसके पात्र हैं। शर्त यह है कि ऐसी संस्थाओं में 51% या उससे अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं का होना चाहिए।
- अपात्रता: कोई भी व्यक्ति जो किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर है, वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
- विस्तार और आधुनिकीकरण: यह योजना न केवल नए उद्यमों के लिए है, बल्कि पहले से स्थापित उद्यमों के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण के लिए भी ऋण प्रदान करती है, बशर्ते मौजूदा निवेश में कम से कम 25% की वृद्धि हो।
2. शैक्षिक योग्यता के आधार पर ऋण सीमा और सब्सिडी
योजना में ऋण की सीमा को दो श्रेणियों में बांटा गया है:
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श्रेणी 1: 8वीं से 12वीं पास आवेदक
- सेवा एवं व्यापार क्षेत्र: अधिकतम ₹3.5 लाख तक का ऋण।
- विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र: अधिकतम ₹7.5 लाख तक का ऋण।
- मार्जिन मनी: ऋण राशि का 10% (अधिकतम ₹35,000 तक)।
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श्रेणी 2: स्नातक, ITI या उच्च शिक्षा प्राप्त आवेदक
- सेवा एवं व्यापार क्षेत्र: अधिकतम ₹5 लाख तक का ऋण।
- विनिर्माण क्षेत्र: अधिकतम ₹10 लाख तक का ऋण।
- मार्जिन मनी: ऋण राशि का 10% (अधिकतम ₹50,000 तक)।
प्रशिक्षण हेतु सहायताः:- योजनान्तर्गत लाभार्थी राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डवलपमेंट कॉरपोरेशन (९5100) के शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे |
3. विशेष वित्तीय सहायता के प्रावधान
- ब्याज मुक्त ऋण: योजना के तहत लिए गए ऋण पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाता है, बशर्ते ऋण का पुनर्भुगतान समय पर किया जाए।
- मार्जिन मनी का समायोजन: सरकार द्वारा दी जाने वाली मार्जिन मनी बैंक में 'शॉर्ट टर्म डिपॉजिट' के रूप में रहती है। यदि उद्यम 2 साल तक सफलतापूर्वक चलता है और ऋणदाता डिफॉल्टर नहीं होता है, तो यह राशि ऋण खाते में समायोजित कर दी जाती है।
- CGTMSE फीस: सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (CGTMSE) की वार्षिक गारंटी फीस का वहन भी राज्य सरकार करेगी।
- ऋण अवधि: ऋण चुकाने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है, जिसमें 6 महीने तक का मोरेटोरियम पीरियड (किस्त न चुकाने की शुरुआती छूट अवधि) शामिल हो सकता है।
4. विस्तृत आवेदन और चयन प्रक्रिया
- ऑनलाइन पंजीकरण: आवेदक को विभाग के निर्धारित पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
- समिति द्वारा जाँच: जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र (DICC) के महाप्रबंधक की अध्यक्षता वाली समिति आवेदनों की स्क्रूटनी करेगी。
- चयन के आधार: समिति आवेदक की रुचि, उद्यमशीलता की योग्यता, और प्रोजेक्ट की बाजार में सफलता की संभावना के आधार पर चयन करती है।
- बैंक अग्रेषण: चयनित आवेदन बैंक को भेजे जाते हैं। बैंक 30 दिनों के भीतर ऋण स्वीकृति की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करता है।
- अपील का अधिकार: यदि आवेदन अस्वीकृत होता है, तो आवेदक आयुक्त (उद्योग एवं वाणिज्य) के पास अपील कर सकता है।
5. योजना के अन्तर्गत अपात्र गतिविधियों की सूची —
योजना के अन्तर्गत निम्न गतिविधियाँ अपात्र होगी :-
(i) वाणिज्यिक परिवहन वाहन, जिसकी ऑन-रोड कीमत 15 लाख रु. से अधिक हो।
(ii) भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबन्धित उत्पाद / गतिविधियाँ |
(iii) खनन, रियल एस्टेट संबंधी गतिविधियां |
(iv) अलाभकारी संस्थाओं यथा एनजीओ, ट्रस्ट द्वारा संचालित गतिविधियां |
6. दंड का प्रावधान
यदि कोई आवेदक गलत तथ्य प्रस्तुत करके लाभ लेता है, तो उसे दी गई सहायता राशि 18% दंडात्मक ब्याज के साथ वापस वसूल की जाएगी।
प्रशिक्षण हेतु सहायताः:- योजनान्तर्गत लाभार्थी राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डवलपमेंट कॉरपोरेशन (RSLDC) के शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे |
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना Pdf Download : यहां क्लिक करें

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